अंबेडकरनगर। बसखारी विकास खंड स्थित सहकारी संघ में यूरिया गबन का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार और सहायक विकास अधिकारी ने 17 अगस्त 2025 को सहकारी संघ का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान खुलासा हुआ कि सहकारी संघ को कुल 350 बोरी यूरिया प्राप्त हुई थी, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में इसका सही अंकन नहीं था। वितरण रजिस्टर के अनुसार केवल 82 बोरी यूरिया किसानों को वितरित दिखाई गई। इस हिसाब से मौके पर 268 बोरी यूरिया होनी चाहिए थी, लेकिन जांच में सिर्फ 244 बोरी यूरिया ही पाई गई। यानी 24 बोरी यूरिया का कोई हिसाब नहीं मिला और गबन का मामला उजागर हुआ।
निरीक्षण के समय सहकारी संघ की प्रभारी सचिव नीलम गुप्ता मौके पर मौजूद थीं। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई, जिसके आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर सचिव नीलम गुप्ता के खिलाफ थाना बसखारी में एफआईआर संख्या 252/25 दर्ज की गई है। यह मुकदमा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुआ है।
प्रशासन का कहना है कि यूरिया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियंत्रित वस्तु है। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में गबन या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।