Wednesday, July 30, 2025
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सीएए पर विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार

नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस ने सीएए का विरोध किया है। आजादी के बाद से कांग्रेस और संविधान निर्माताओं ने वादा किया था कि हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, जिन्होंने वहां अत्याचार सहे थे। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया।

गृह मंत्री ने कहा कि करोड़ों लोग अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नागरिकता के बिना उन्हें अपने ही देश में अपमान सहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं,बौद्धों, जैनियों और सिखों को नागरिकता देकर उनका सम्मान किया है। शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा हमने उनकी संस्कृति, भाषा, उनके धर्म और उनके परिवार की महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए काम किया है। अब से इस देश में प्रत्येक शरणार्थी के पास आपके या मेरे समान ही अधिकार हैं।
नागरिकता कानून के कार्यान्वयन पर विपक्ष के आरोप के बीच गृह मंत्री का तीखा जवाबी हमला आया है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने सीएए के कार्यान्वयन के समय पर सवाल उठाया है और भाजपा पर चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे विभाजनकारी राजनीति का भाजपा का हताश प्रयास करार दिया है।
कांग्रेस प्रमुख ने लोगों को नए कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा,भाजपा नेता कहते हैं कि सीएए आपको अधिकार देता है। लेकिन जैसे ही आप नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, आप अवैध प्रवासी बन जाते हैं और आप अपने अधिकार खो देंगे। आप अधिकार खो देंगे और हिरासत शिविरों में ले जाया जाएगा। कृपया आवेदन करने से पहले सोचें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा,क्या आपने कभी धर्म के आधार पर नागरिकता के बारे में सुना है? यह मानवता का अपमान है।
डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएए विभाजनकारी है और भारत के बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है।
नए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे गैर-मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता मांग सकते हैं। इन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के व्यक्ति, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, कानून के तहत नागरिकता मांग सकते हैं।

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