Monday, July 7, 2025
Homeउत्तर प्रदेशUP: पूर्व मंत्री आजम खान और तीन अन्य को विध्वंस मामले में...

UP: पूर्व मंत्री आजम खान और तीन अन्य को विध्वंस मामले में ठहराया गया दोषी

लखनऊ। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को तीन अन्य लोगों के साथ डूंगरपुर इलाके में 2016 में एक घर को जबरन ध्वस्त करने के मामले में शनिवार को यहां एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्होंने बताया कि अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी।अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश विजय कुमार ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अज़हर अहमद खान और पूर्व सर्कल अधिकारी आले हसन और बरकत अली को दोषी ठहराया।
पांडे ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों – जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान को अदालत ने बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के तहत 2016 में एक घर को जबरन ध्वस्त करने के आरोप में 2019 में कुल सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।
गंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 447,427,504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पांडे ने कहा कि 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा,395 डकैती के लिए सजा, और 412 डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 427, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। 75 वर्षीय आजम खान इस समय एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments