अंबेडकरनगर। सम्मनपुर थाना क्षेत्र में 7 सितंबर 2017 को हुई एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोपी पवन कुमार वर्मा को पॉक्सो न्यायाधीश मोहन कुमार ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया है। मामले के अनुसार, आरोपी पवन कुमार वर्मा नियमित रूप से पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करता था। वह युवती को फुसलाकर ट्यूबेल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने युवती को धमकाया और शादी का झांसा देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता ने जब शादी की मांग की तो आरोपी ने मना कर दिया और गाली-गलौज व मारपीट की। इससे पीड़िता डरी और वह स्कूल भी जाना छोड़ दी। बाद में अपने पिता को पूरी बात बताई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दलीलों को ध्यान से देखा। न्यायाधीश मोहन कुमार ने आरोपी को सख्त सजा के साथ आर्थिक दंड भी सुनाया। पीड़िता व पीड़िता के परिवार ने इस न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधिवक्ता एडवोकेट नरेंद्र बहादुर और अभियोजन पक्ष व न्यायालय का धन्यवाद दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल कैद, भारी जुर्माना, न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा
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