Wednesday, August 20, 2025
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हॉस्पिटल सील होने के बाद भी हो रहा था संचालन,इलाज के दौरान महिला की मौत,जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज

अम्बेडकरनगर । जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा अपंजीकृत हॉस्पिटल ,पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन के सहयोग से टीम गठित कर जिले में 18 जून 2024 को कड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक अपंजीकृत अस्पतालों, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को सील करने की कार्रवाई की गयी थी। नेशनल हॉस्पिटल रामनगर के पुनः संचलित होने की सूचना प्राप्त हुई, जबकि यह हॉस्पिटल 18 जून 2024 को सील किया गया था। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अस्पताल का संचालन चोरी, छिपे पीछे वाले गेट से किया जा रहा है। उक्त अस्पताल के पूर्व में सील होते हुए भी नियम विरुद्ध तरीके से कानून का उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा है। नेशनल हास्पिटल (ब्लाक गेट रामनगर के सामने) के संचालक गौरव सिंह पुत्र जीत बहादुर सिंह, सौरभ सिंह पुत्र जीत बहादुर सिंह, जीत बहादुर सिंह पुत्र रामधीर सिंह निवासी ग्राम मनबरपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के द्वारा बिना किसी रजिस्टर्ड डाक्टर व रजिस्टर्ड अस्पताल के अवैध रूप से संचालन कराकर अज्ञात महिला के द्वारा प्रसूता रागिनी पत्नी पिंटू निवासी ग्राम इसौरी नसीरपुर की अवैध रूप से डिलीवरी करायी गयी जिससे प्रसूता रागिनी की तबियत अत्यन्त खराब होने के कारण मृत्यु हो गयी ।डा० आशीष कुमार राय अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र आलापुर द्वारा 1. गौरव सिंह पुत्र जीत बहादुर सिंह, 2. सौरभ सिंह पुत्र जीत बहादुर सिंह, 3. जीत बहादुर सिंह पुत्र रामधीर सिंह निवासीगण ग्राम मनबरपुर थाना आलापुर जनपद अ०नगर, 4. एक महिला नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0स0- 161/24 धारा – 105/318(4) भारतीय न्याय संहिता व 15(2) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

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