Sunday, July 27, 2025
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जिला जज ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

 

शुक्रवार को राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं  सुधा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय द्वारा अंशुमन गर्ग, जेल अधीक्षक जिला कारागार अम्बेडकरनगर तथा अन्य कारागार अधिकारीगण की उपस्थिति में जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया।

 

निरीक्षण के दौरान पाकशाला में बन्दियों हेतु सायंकाल का भोजन तैयार किया जा रहा था, जांच करते हुये बन्दियों को गुणवत्ता युक्त भोजन दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों के पीने हेतु स्वच्छ पानी तथा वाटर टैंक आदि के लिये निर्देशित किया गया। कारागार, उच्च सुरक्षित बैरक तथा अन्य बैरकों की साफ-सफाई एवं स्वच्छता की जांच की गयी तथा अधिक से अधिक स्वच्छता किये जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। कारागार में अन्य आवश्यक सुविधाओं एवं उनकी स्वच्छता की जांच की गयी तथा जेल अधीक्षक को स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान  जनपद न्यायाधीश द्वारा कारागार चिकित्सालय में भर्ती बन्दियों की स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली गयी एवं बीमार बन्दियों का हाल चाल पूछा गया। जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि बन्दियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, किसी को अस्वस्थता होने पर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

 

कारागार निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश द्वारा अपर जिला जज/सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ कारागार के उच्च सुरक्षित बैरक तथा अन्य बैरकों का निरीक्षण किया गया एवं बन्दियों से बात कर उनकी समस्या सुनी गयी। जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक, जिला कारागार अम्बेडकरनगर को कारागार में बन्दियों के उपयोग हेतु निर्मित स्नानागार एवं शौचालय की साफ-सफाई उनमें यदि किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता हो तो उस पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। बैरकों में आने वाली सीलन एवं पानी टपकने की समस्या पर ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया तथा बन्दियों को विभिन्न कार्यों हेतु जल की व्यवस्था एवं पीने हेतु शुद्ध ठण्डे पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि कारागार में निरूद्ध समस्त बन्दियों को नियमानुसार समस्त सुविधाएं मुहैया करायी जाएं एवं शातिर बन्दियों पर कड़ी निगरानी रखे व कारागार परिसर के अन्दर कोई भी प्रतिबन्धित सामग्री न आने पाये।

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