Friday, August 1, 2025
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जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के उपरांत फर्जी वाडे का हुआ खुलासा

ग्राम सचिव पर एफआईआर व लेखपाल को किया गया निलंबित।

अंबेडकरनगर। सोशल मीडिया पर “परिवार रजिस्टर नकल में किसी दूसरे परिवार के सदस्य को परिवार के सदस्य को परिवार रजिस्टर नकल में नाम जोड़कर किया गया लंबा फर्जीवाड़ा” खबर वायरल होने पर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के मंशा के अनुरूप  जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा तत्काल खबर का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी टांडा को जांच अधिकारी नामित कर मामले को यथाशीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिया गया।

उप जिलाधिकारी टांडा सचिन यादव द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पूरे मामले की जांच की गई। उपजिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत नसीराबाद के परिवार रजिस्टर नकल मे किसी दूसरे परिवार के सदस्य को परिवार रजिस्टर नकल मे नाम जोडे़ जाने के फर्जीवाडे़ में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राम विलास पुत्र हंसराज का नाम अलग से अंकित किया हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कि उ0प्र0 पंचायतराज (कुटुम्ब रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 का उल्लघंन है। तत्क्रम मे सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्पष्टीकरण मे यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी नाम का अंकन नही किया गया है। ग्राम पंचायत नसीराबाद के परिवार रजिस्टर मे बाहरी व्यक्ति का नाम किस कर्मचारी द्वारा अंकन किया गया है यह स्पष्ट नही हो पा रहा है। तत्क्रम मे वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव पूजा चौरसिया एंव विगत (5 वर्षो के तक के) कार्यकाल मे तैनात सचिवों के खिलाफ सुसंगत धाराओं मे एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त के मामले में उप जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा चौरसिया ग्राम पंचायत सचिव व विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में तैनात ग्राम पंचायत सचिव नसीराबाद के खिलाफ धारा 419 – 20 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ग्राम नसीराबाद परगना विड़हर तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर की खतौनी (संलग्न) फसली वर्ष-1427-1432 के खाता संख्या-145 की गाटा संख्या-319/ 1.2280हे0 व खाता संख्या-88 की गाटा संख्या-380/0.9800हे0 पर वरासत का आदेश खतौनी में दर्ज अभिलेख है, जिसमें उल्लिखित “1430 फसली आदे०श्री०रा०नि० मुण्डेरा आ0सं02023417800907001700/02.06.2023 को आदेश हुआ कि खाता संख्या-145, 88 पर मृतक भोभल पुत्र पराग के स्थान पर रामविलास यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी ग्राम हाफिजपुर लंगड़ी का नाम बतौर वारिस दर्ज हो र०क0 09.06.2023” का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि मृतक भोभल पुत्र पराग के स्थान पर रामविलास यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी ग्राम हाफिजपुर लंगड़ी अंकित है। मृतक के नाम व रामविलास यादव के पिता के नाम में भिन्नता है। इससे स्पष्ट है कि रामविलास यादव मृतक का पुत्र नही है। ऐसी दशा में लेखपाल व राजस्व निरीक्षण द्वारा उक्त प्रकरण (विवादित वरासत) को न्यायालय में प्रेषित न कर वरासत कर दी गई है। जिसमें अभिषेक यादव लेखपाल नसीराबाद व दिनेश कुमार पांडे राजस्व निरीक्षक क्षेत्र मुंडेरा प्रथम दृश्टया दोषी प्रतीत हैं। इस प्रकार उप जिलाधिकारी द्वारा लेखपाल को निलंबित करते हुए तहसील टांडा से संबद्ध किया गया है। साथ ही साथ संबंधित राजस्व निरीक्षक दिनेश कुमार पांडे क्षेत्र मुंडेरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई। तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से ज़मीन के वरासत को निरस्त कर न्यायालय में अन्तर्गत धारा 34  उ.प्र. राजस्व  संहिता 2006 के तहत कार्यवाही करे।

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